कहां हैं जंगलों के रखवालेः भारत की वन व्यवस्था पर एक नजर

forest

स्वाति सिंह और रेणुका भाट, 17 मार्च 2021

जंगल देश के प्राकृतिक संसाधन हैं। जिस प्रकार किसी देश में पर्वतों और नदियों का मार्ग उकेरा होता है ठीक उसी प्रकार जंगलों की भी अपनी छाप होती है। ऐतिहासिक रूप से जंगलों के संरक्षण के कार्य को राज्य की जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि इतने बड़े भू भाग का प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है। निजी पार्टियों को इस कार्य को करने का दावा किए जाने की अनुमति देना तो जैसे अकल्पनीय ही है।

इस बहस में, जंगलों में निवास करने वाले समुदायों को अक्सर खलनायक बना दिया जाता है। उन्हें जंगलों को नष्ट करने वाले, अतिक्रमण करने वाले, जंगली संसाधनों पर जीवन यापन करने वाले और हमारे हरित आवरण को अनिवार्य रूप से समाप्त करने वालों के तौर पर देखा जाता है। हालांकि आंकड़े कुछ और ही तस्वीर पेश करते हैं।  

रिकॉर्ड के अनुसार देश में 76.52 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) वन क्षेत्र है जबकि वनों का आवरण 63.72 एमएचए। इसमें से 38.79 एमएचए वन कम घने जबकि 24.93 एमएचए घने वन हैं। इस प्रकार, देश में विस्तारित कुल वनों में से 60 प्रतिशत वन कम घने वन हैं। इसके विपरीत, देश के वन क्षेत्रों में कुल अतिक्रमण 1.25 एमएचए है जो कि कुल वन क्षेत्र का महज 1.9 प्रतिशत है। इस कुल अतिक्रमण में से जंगलों में रहने वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाला क्षेत्र और भी कम होगा। इस प्रकार देखा जाए तो जंगलों के क्षरण के संदर्भ में अतिक्रमण अत्यंत कम है फिर भी असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह कारण गिनाया जाता है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मचने वाले शोर ने वनों को सतत बनाए रखने में सरकारों (राज्यों के अभिकर्ताओं) के प्रदर्शन की वैध आलोचनाओं को शांत कर दिया है। 

तो, वन समुदायों और राज्य के बीच संघर्ष कब और कैसे शुरू हुआ?

वर्षों तक जंगलों में निवास करने वाले समुदायों को यह निर्णय लेने नहीं दिया गया कि जिस जगह पर वे सदियों से रह रहे हैं उसका क्या होगा। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा था। पूर्व औपनिवेशिक भारत में शासन करने वाले राजाओं ने अपने भूभाग क्षेत्र में पड़ने वाली सभी जमीनों और संसाधनों पर स्वामित्व किया। हालांकि जंगल स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए उपलब्ध थे। 

यह सब तब बदला जब ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय वनस्पतियों में मजबूत टीक के पेड़ों (सागौन) के भंडार की पहचान की। ये पेड़ पानी के जहाजों के निर्माण के लिए और युद्ध लड़ने के उपयुक्त थे। प्रारंभ में "वैज्ञानिक वानिकी" के बहाने स्थापित, 1865 के भारतीय वन अधिनियम ने तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे-धीरे सभी वन भूमि पर अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी, जिस पर निजी स्वामित्व नहीं था। इस कानून का संरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। औपनिवेश कालीन कई अन्य कानूनों की तरह इस कानून का निर्माण भी भारतीय संसाधनों का शोषण करने के लिए किया गया था।  

स्वतंत्रता के पश्चात अब परिस्थितियां कैसे बदल गईं?

आप उम्मीद कर रहे होंगे कि अब जब कि भारत स्वाधीन है और ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए तो नई चुनी हुई सरकार ने ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया होगा जो भारतीयों और उनके संसाधनों का शोषण करते थे। दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ।   

वर्ष 1980 में वन संरक्षण कानून लागू हुआ जिसका उद्देश्य जंगलों की कटाई को रोकना और उनका संरक्षण करना था। इस कानून ने कई उद्देश्य निर्धारित किये थे, किंतु वास्तव में इस अधिनियम ने वन भूमि के उपयोग से संबंधित निर्णय लेने की शक्तियों का केवल हस्तांतरण भर ब्रिटिश हुकूमत से केंद्र को किया था। तो, जंगलों पर पहले ब्रिटिश का एकछत्र नियंत्रण था और अब भारत सरकार का है। इस प्रकार, स्वतंत्रता के पश्चात भी वन अधिनियमों का जंगलों के संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है बल्कि इनका उद्देश्य जंगलों पर सरकार का नियंत्रण है। 

इस अधिनियम ने सैकड़ों वर्षों से इन जंगलों में रहने वाले जंगली समुदायों की दुर्दशा को नजरअंदाज किया है। आठ साल बाद, राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू की गई जिसका स्पष्ट उद्देश्य साफ किये गए क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनरोपण, स्थायी उपयोग

इस अधिनियम ने उन वन समुदायों की दुर्दशा को नज़रअंदाज़ किया, जिन्होंने सदियों से इन जंगलों में निवास किया था। आठ साल बाद, राष्ट्रीय वन नीति 1988 अधिनियमित की गई, जिसका उद्देश्य साफ किए गए क्षेत्रों के लिए प्रतिपूरक वनरोपण, स्थायी उपयोग और शेष भूमि के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना था। इसने स्वीकार किया कि वन संसाधनों की स्थिति अत्यंत जर्जर है जिसका कारण “ईंधन की लकड़ी, पशुओं के लिए चारे और इमारती लकड़ी की लगातार बढ़ती मांग से उत्पन्न होने वाला निरंतर दबाव”, सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता, प्रतिपूरक वनरोपण और आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किए बिना वन भूमि को परिवर्तित कर गैर जंगली कार्यों में उपयोग करना, और वनों को राजस्व अर्जित करने वाले संसाधन के रूप में देखने की प्रवृत्ति है।” इसकी चिंता का मुख्य केंद्र वन समुदायों द्वारा वनों के क्षरण को कम करने पर था। 

अंततः 1990 में लाए गए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को इस लंबे संघर्ष के महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर देखा गया। इसने गांवों और वन विभागों को मिलजुल कर अपने अपने खंडों (ब्लॉक) के जंगलों से संबंधित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया। सहभागी वन प्रबंधन (पीएफएम) एक अनौपचारिक समझौता है जो स्थानीय समुदायों को विशेष वनभूमि का उपभोग करने की अनुमति देता है यदि वे 5-10 वर्षों तक इसकी रक्षा करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय समुदाय का अभी भी वन संसाधन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

कुछ वर्षों तेजी से बीत गए और 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के माध्यम से भारत सरकार ने अंततः स्वीकार किया कि, "पैतृक भूमि और उनके आवास पर वन अधिकारों को पर्याप्त रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी। औपनिवेशिक काल के साथ-साथ स्वतंत्र भारत में राज्य के वनों के समेकन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं। ”

क्या जंगलों का नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए? क्या जंगलों में निवास करने वाले समुदाय हरित आवरण के खात्मे के लिए जिम्मेदार हैं?

दोनों प्रश्नों का उत्तर ‘ना’ है। वनों पर राज्य के एकछत्र नियंत्रण के समर्थक अपने मामले को "सामूहिकता की त्रासदी" पर आधारित करते हैं। विचार यह है कि आम तौर पर खुले-पहुंच (ओपन एक्सेस) वाले संसाधनों जैसे जंगलों और चरागाहों को अनिवार्य रूप से अति-शोषण का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब तक सभी उस संसाधन का उपयोग कर रहे होते हैं तब तक किसी एक को स्वयं को उन संसाधनों का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। लेकिन, यह बात लोगों के संज्ञान में नहीं होती है कि ये "सामुदायिक रूप से खुले पहुंच वाले संसाधन", व्यवहार में, सभी के लिए कभी भी मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि एक मेजबान के द्वारा उनके उपयोग के लिए जटिल नियमों और विनियमों के साथ नियंत्रित होते हैं।

डॉ. एलिनोर ऑस्ट्रॉम को अर्थशास्त्र में उनके द्वारा किये गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला अर्थशास्त्री थी। उनका कार्य सामुहिकता की त्रासदी का समाधान तलाशने पर आधारित था। हालांकि यह सच है कि जब नुकसान सहने की जिम्मेदारी एक समुदाय पर होती है तो लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं फिर भी, कुछ अन्य कारक भी सक्रिय रहते हैं। ऑस्ट्रॉम का तर्क था कि साझा संसाधनों का प्रबंधन उनके सबसे प्रमुख हितधारकों - जिनके पास उक्त संसाधन के माध्यम से खोने और पाने को बहुत कुछ होता है- के द्वारा किया जाता है।  

 यह सच है कि जब समुदाय को नुकसान होता है तो व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, इसके अलावा अन्य कारक भी हैं। ओस्ट्रोम ने तर्क दिया कि साझा संसाधनों का प्रबंधन उनके सबसे प्रमुख हितधारकों द्वारा किया जाता है - जिनका खोना पाना सबकुछ उस संसाधन पर ही निर्भर होता है। केन्या, भारत और इंडोनेशिया में उनके द्वारा किये गए शोध का यह निष्कर्ष निकला कि लोगों में स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करने की संभावना अधिक होती है, और सत्ता के बाहरी स्रोतों (राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक) के कारण त्रासदी जैसे मामले सामने आते हैं।

इसलिए, वनों को राज्य के नियंत्रण में लाने से वास्तव में समस्या हल होने के बजाय खुली पहुंच वाली त्रासदी में तब्दील हो गई, क्योंकि स्थानीय समुदायों ने वनों के प्रबंधन के लिए सभी प्रोत्साहन खो दिए। जंगल अब उनके नहीं रहे और वे गैर-जिम्मेदाराना ढंग से काम करने लगे।

दूसरी तरफ, भारत के वन क्षेत्र में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के कब्जे वाले क्षेत्रों में। सरकार ने कुल 218 आदिवासी जिलों की पहचान की है, जो भारत के 712,249 वर्ग किमी वन क्षेत्र का लगभग 60 फीसदी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ‘बढ़ती जनसंख्या, व्यापक गरीबी, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में सीमित रोजगार के अवसरों के कारण जंगलों पर भारी दबाव पड़ा है, मुख्य रूप से ईंधन की लकड़ी की निरंतर निकासी और अधिक चराई के कारण वन क्षरण हुआ है’। सतत गरीबी से घिरे, जंगलों में निवास करने वाले समुदायों का आकार बढ़ गया है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई विकल्प मौजूद भी नहीं है। इसके अलावा, चूंकि निवासियों के पास स्वामित्व के अधिकारों को उचित रूप से रेखांकित नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें उस भूमि से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें वे सदियों से बसे हुए हैं (जो कि उनके पास नहीं है), लेकिन सरकार द्वारा उन्हें मालिकों के तौर पर वैधता नहीं दी जाती है।  सदियों से प्रकृति के साथ एक सहजीवी संबंध होने के बावजूद एक कानून की कमी के कारण सामुहिकता की त्रासदी और अधिक बढ़ी है जिससे भारत में बुरी तरह से पर्यावरण का क्षरण हुआ है। 

ऑस्ट्रॉम ने त्रासदी को रोकने के लिए उक्त संसाधन के साथ सामुदायिक बातचीत की बारीकियों को कानूनी रूप से परिभाषित करने के लिए "नीचे से ऊपर" वाले दृष्टिकोण की सिफारिश की। उन्होंने आठ "समान पूल संसाधन (सीपीआर) संस्थान के लिए डिजाइन सिद्धांतों" का निर्माण किया। सामान्य पूल संसाधन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, और प्रासंगिक "संसाधन नियोजकों" का सामूहिक चयन व्यवस्था में संलग्न होने में सक्षम होना चाहिए। ये बातचीत के साथ-साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेंगे। तदनुसार, नियोजकों की भी निगरानी की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए (वह "प्रतिबंधों के पैमाने पर" जोड़ती हैं)। यदि मुद्दे कानूनी विवाद में बदल जाते हैं, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विवाद सस्ते और सुलभ माध्यमों से हल हो जाए। अंत में, पूरी प्रणाली को अधिकारों से युक्त प्राधिकरण द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए। संसाधनों के बड़े पूल में, "नीचे से ऊपर" वाला दृष्टिकोण बचाव के काम आता है जो कि नियामकों को स्थानीय स्तर से ऊपर की ओर ले जाता है। 

वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन में रहने वाले समुदायों को भूमि स्वामित्व और अन्य अधिकार देकर इसी आधार पर शिथिल रूप से कार्य करता है। यद्यपि ढेरों धूमधाम और महिमा मंडन के बावजूद एफआरए को पूरी तरह से लागू किया जाना बाकी है, खासकर संपत्ति के अधिकारों के संबंध में। इससे विशेष रूप से आदिवासी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। भूमि के स्वामित्व की अभी भी कोई गारंटी नहीं है - महाराष्ट्र के कई किसान या तो अपने आवेदनों के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या पूरी तरह से अवैध दस्तावेजों के साथ ठगे जा रहे हैं।

फिर केरल के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम) 2006 के तहत उनके मूल अधिकार से वंचित करने की कहानियां हैं। व्यक्तिगत भूमि अधिकारों के लिए 18,000 दावों को बाद की सरकारों द्वारा 2008 से 2020 तक 12 वर्षों के दौरान अस्वीकार कर दिया गया है।।

निस्संदेह, अच्छी तरह से परिभाषित और लागू करने योग्य संपत्ति के अधिकारों के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व और वन प्रबंधन सबसे अच्छा तरीका है। यह एक साथ दो समस्याओं का समाधान करता है: यह जंगलों की रक्षा करता है और देश के सबसे गरीब समुदायों को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करता है। सबसे कुशल और नैतिक संकल्प हमारे वनों को वन अधिकारियों (राज्य एजेंटों) से लेना और उन्हें वन वासियों के हाथों में देना है।

 

लेखक के बारे में

स्वाति सिंह और रेणुका भाट
डिस्क्लेमर:

ऊपर व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं और ये आवश्यक रूप से आजादी.मी के विचारों को परिलक्षित नहीं करते हैं।

Comments

जनमत

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति महामारी जैसी परिस्थितियों से निबटने के लिए उचित प्रावधानों से युक्त है?

Choices